शॉर्ट टर्म कैपिटल गैन को 20 प्रतिशत पर ही बरकरार रखा
अब विदेशी कंपनियों पर 40 प्रतिशत की जगह 35 प्रतिशत ही टैक्स लगेगा। इससे विदेशी कंपनियां भारत में ज्यादा निवेश कर सकेंगी। टीडीएस स्तर पर नया प्रावधान किया गया है कि टीडीएस नहीं जमा करना एक अपराध नहीं है। सीए डीसी शुक्ला ने बताया कि सरकार ने बजट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गैन को 20 प्रतिशत पर ही बरकरार रखा है।
बजट पूरी तरह से उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है
इससे निवेशकों को झटका लगा है। वही लांग टर्म कैपिटल गैन को 15 फीसदी से घटकर 12.5 फीसदी किया गया है। इसको और कम किए जाने की उम्मीद थी। सीए प्रशांत रस्तोगी ने बताया कि बजट पूरी तरह से उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है। उम्मीद थी कि कारोबार को एक बूस्टर डोज मिलेगा जो कि नहीं मिल पाया है बल्कि कई नियमों में बदलाव से असमंजस हो गया है।