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Kanpur News: ऑटो चालक से लूट करने में दो को पांच साल की कैद

Sat, 02 May 2026 02:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
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कानपुर देहात। कानपुर नगर के रेउना थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में ऑटो चालक से हुई लूट के मामले की सुनवाई एडीजे-3 स्पेशल जज एंटी डकैती पारुल श्रीवास्तव की कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
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रेउना थाना क्षेत्र के दहेली निवासी गुड़िया ने 29 दिसंबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें पुलिस को बताया था कि 28 दिसंबर 2023 को बेटा गुड्डू ऑटो की किस्त जमा करने के लिए घाटमपुर जा रहा था। वह जैसे ही गौरा मोड़ के पास पहुंचा तभी सफेद रंग की कार सवार बदमाशों ने ऑटो रोक लिया और बेटे के साथ मारपीट करते हुए मोबाइल के साथ ही 11, 200 लूट लिए थे। इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच करते हुए कानपुर के बारा दौलतपुर गौरा गांव निवासी देवेंद्र सचान उर्फ दीपू व प्रयागराज के मेजा सोनाई गांव निवासी विजय शंकर पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही दोनों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज एंटी डकैती पारुल श्रीवास्तव की कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन पक्ष में बहस हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध करते हुए पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर सात-सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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