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Kanpur: जेल से जल्द छूटेगा शौकत, हाईकोर्ट से मिली जमानत, जमीन कब्जाने के मामले में मिली भी राहत

Wed, 01 Nov 2023 05:02 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur News: शौकत अली जाजमऊ आगजनी मामले और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में भी आरोपी है। आगजनी मामले में 25 अप्रैल व गैंगस्टर मामले में 8 अगस्त को शौकत को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी, लेकिन इस मुकदमे में आरोपी होने के कारण उसकी जेल से रिहाई अटकी थी।
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जाजमऊ आगजनी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथ जेल में बंद गैंगस्टर शौकत अली को नजूल की जमीन कब्जाने के मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जल्द ही शौकत की जेल से रिहाई हो जाएगी। ग्वालटोली थाने में 15 मई 2023 को शौकत व उसके बेटे अशरफ अली उर्फ शेखू के खिलाफ धोखाधड़ी व कूटरचना करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसमें आरोप है कि शौकत व उसके बेटे ने मिलकर नजूल की संपत्ति पर कब्जा किया।  

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उस पर आरोप है कि पांच फ्लैट का निर्माण कराकर उन्हें अलग-अलग लोगों को फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से बेच दिया। शौकत अली जाजमऊ आगजनी मामले और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में भी आरोपी है। आगजनी मामले में 25 अप्रैल व गैंगस्टर मामले में 8 अगस्त को शौकत को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी, लेकिन इस मुकदमे में आरोपी होने के कारण उसकी जेल से रिहाई अटकी थी। तीनों मुकदमों में जमानत मिलने के बाद अब शौकत की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

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