फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

यूपी: लोन माफिया लक्ष्य तंवर के बाद अब उसके छोटे भाई का कारनामा आया सामने, बिना तलाक कर ली दूसरी शादी

Tue, 21 Dec 2021 01:12 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

अलका का कहना है कि कोर्ट ने निखिल को सात हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देेने के आदेश दिए, लेकिन उसने एक रुपया नहीं दिया। उन्होंने निखिल के घर जाकर उसकी दूसरी शादी का विरोध किया तो उसने गालीगलौज करते हुए अगवा करने की कोशिश की। 
 
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

चार सौ करोड़ रुपये से अधिक के लोन घोटाले के आरोपी लक्ष्य तंवर के बाद अब उसके भाई निखिल कुमार का कारनामा सामने आया है। निखिल पर आरोप है कि उसने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी से बेटी पैदा होने के बाद इसका पता चला।
विज्ञापन


कानपुर निवासी पहली पत्नी अलका सिंह ने निखिल के खिलाफ सिहानी गेट थाने में केस दर्ज कराया है। कानपुर के चकेरी थानाक्षेत्र के दहेली सुजानपुर न्यू आजाद नगर निवासी अलका का कहना है कि आठ दिसंबर 2017 को उनकी शादी कविनगर निवासी निखिल कुमार से हुई थी।

शादी के बाद से ही ससुरालियों ने उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। मांग पूरी न होने पर 21 जुलाई 2018 को मारपीट कर घर से निकाल दिया। तब से वह मायके में रह रही हैं। वहां उन्होंने ससुरालियों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और गुजारा भत्ता देने का वाद दायर किया।
विज्ञापन


अलका का कहना है कि उन्हें हाल में पता चला कि निखिल ने दूसरी शादी कर ली है और उसकी बेटी भी है। पिता के साथ गाजियाबाद आकर खोजबीन की तो पता चला कि निखिल ने न सिर्फ दूसरी शादी की, बल्कि कोर्ट में तलाक का केस भी डाल दिया। आरोप है कि तलाक हुए बिना निखिल ने दूसरी शादी कर कानूनन अपराध किया है।

गुजारा भत्ता नहीं दिया, अगवा करने की कोशिश की
अलका का कहना है कि कोर्ट ने निखिल को सात हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देेने के आदेश दिए, लेकिन उसने एक रुपया नहीं दिया। उन्होंने निखिल के घर जाकर उसकी दूसरी शादी का विरोध किया तो उसने गालीगलौज करते हुए अगवा करने की कोशिश की। 

पुलिस ने किया धाराओं में खेल
अलका का कहना है कि तीन महीने चक्कर कटाने के बाद सिहानी गेट पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन इसमें भी खेल कर दिया गया। बेटी का जन्म प्रमाणपत्र व दूसरी शादी का फोटो दिखाने के बाद भी पुलिस ने पुनर्विवाह की धारा नहीं लगाई। उन्होंने सोमवार को सीओ द्वितीय के दफ्तर पहुंचकर धारा बढ़ाने की मांग की। कार्यवाहक स्वतंत्र कुमार सिंह का कहना है कि तहरीर और प्रमाण के मुताबिक दो धारा बनती हैं, वह बढ़ा दी जाएंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें