फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kanpur News: खालसा गर्ल्स कॉलेज के प्रबंधक को हाईकोर्ट से राहत

विज्ञापन
विज्ञापन
कानपुर। गोविंदनगर स्थित खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक रमिंदर सिंह उर्फ सोनू रेखी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने रमिंदर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट व कोर्ट द्वारा उस पर लिए गए संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया है।
विज्ञापन

गोविंदनगर निवासी सतबीर सिंह द्वारा कर्नलगंज थाने में 27 सितंबर 2025 को खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक रमिंदर सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना, गालीगलौज व जानमाल की धमकी देने से संबंधित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें 31 जनवरी 2026 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई थी जिसका 23 मार्च को कोर्ट ने संज्ञान लेकर रामिंदर सिंह रेखी को तलब कर लिया था। इसी आदेश के खिलाफ रमिंदर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
तर्क रखा कि विवाद दीवानी प्रकृति का है और सिर्फ दबाव बनाने के लिए तीन साल बाद झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कोर्ट ने माना कि समिति की सदस्यता और प्रबंधन से संबंधित दीवानी विवाद है। दीवानी विवाद को आपराधिक बनाकर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम की अदालत में लंबित आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें