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UP: गुमशुदा वस्तुओं को भी जीडी में दर्ज करें, नहीं तो पुलिस वालों पर कार्रवाई, डीसीपी ने दिए ये निर्देश

Sat, 15 Feb 2025 02:22 PM IST
हिमांशु अवस्थी वाचस्पति पांडेय, अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur News: मामला संज्ञान में आने के बाद डीजीपी ने हाईकोर्ट के आदेश को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश में नया नियम लागू करते हुए गुमशुदा वस्तुओं के प्रार्थनापत्र पर मुहर लगाने के साथ ही जीडी में भी दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
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सांकेतिक - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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कानुपर में गुमशुदा वस्तुओं की तहरीर पर मुहर लगाकर पुलिस ने बला टालने की कोशिश तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। डीजीपी ने पूरे प्रदेश में नया नियम लागू करते हुए गुमशुदा वस्तुओं के प्रार्थनापत्र पर मुहर लगाने के साथ ही जीडी में भी दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। यह नियम एटा के एक मामले हाईकोर्ट के आदेश बाद लागू किया गया है। एटा के रहने वाले परमानंद सिंह ने अपनी चेक गुम हो जाने के संबंध में कोतवाली में एक प्रार्थनापत्र दिया था।

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आरोप था कि कोतवाली में मौजूद सहायक जीडी लेखक ने प्रार्थनापत्र की एक कापी पर मुहर लगाकर वापस कर दिया, जबकि दूसरी कापी अपने पास रख ली थी। लेकिन, चेकबुक की गुमशुदगी जीडी (रोजआम में इंद्राज करना) में दर्ज नहीं की। पुलिस की इस कार्यशैली से नाराज पीड़ित ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने 11 दिसंबर 2024 को याची के मामले की पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त की।

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मुहर लगाने के साथ ही जीडी में भी दर्ज करने के निर्देश
साथ ही, एसएसपी एटा को संबंधित पुलिस कर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अवगत कराने के आदेश दिए। मामला संज्ञान में आने के बाद डीजीपी ने हाईकोर्ट के आदेश को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश में नया नियम लागू करते हुए गुमशुदा वस्तुओं के प्रार्थनापत्र पर मुहर लगाने के साथ ही जीडी में भी दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

डीजीपी ने जिले के कप्तानों को ये निर्देश दिए
हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए डीसीपी ने गुरुवार को प्रदेश के सभी पुलिस कमिश्नर, एसएसपी, एसपी को निर्देश जारी किए हैं। कहा कि यदि किसी वस्तु, मोबाइल, सिम, चेकबुक, पासबुक, एटीएम व अन्य बहुमूल्य वस्तु गुम हो जाने के संबंध में प्रार्थनापत्र प्राप्त होता है, तो उसका विवरण तत्काल जनरल डायरी व सीसीटीएनएस में दर्ज कराया जाए। आदेश का अनुपालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीजीपी ने नया सर्कुलर जारी किया है। इसके अनुसार, अब गुमशुदा वस्तुओं के खो जाने पर उसका डिटेल जीडी में दर्ज किया जाएगा। डीजीपी ने इस संबंध में नया सर्कुलर जारी किया है। लिहाजा जोन के सभी डीसीपी को अवगत करा दिया गया है।  -अखिल कुमार, पुलिस कमिश्नर
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