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आरबीआई का नया नियम: एटीएम में हर समय मिलेगा कैश, वर्ना बैंक पर लगेगी पैनाल्टी

Sat, 11 Sep 2021 03:49 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

आरबीआई के नए आदेश से जनता को हर समय एटीएम में कैश मिल सकेगा। शहर में सरकारी और निजी बैंकों के मिलाकर करीब 1100 एटीएम संचालित होते हैं। कुछ एटीएम बैंकों के माध्यम से संचालित होते हैं और बड़ी संख्या में आउटसोर्स कंपनी के जरिए इनका संचालन किया जाता है।
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एटीएम - फोटो : pixabay
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विस्तार
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आरबीआई के नए नियम से जहां हर समय एटीएम में कैश मिल सकता है वहीं, पेनाल्टी से बचने के लिए बैंक अपने एटीएमों की संख्या कम कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इस पर ज्यादा असर पड़ने की संभावना जानकार जता रहे हैं। दरअसल, आरबीआई ने अब हर महीने में 10 घंटे से ज्यादा कैश एटीएम में न रहने पर प्रति एटीएम 10 हजार की पेनाल्टी लगाने के प्रावधान कर दिया है।
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इस आदेश से जनता को हर समय एटीएम में कैश मिल सकेगा। शहर में सरकारी और निजी बैंकों के मिलाकर करीब 1100 एटीएम संचालित होते हैं। कुछ एटीएम बैंकों के माध्यम से संचालित होते हैं और बड़ी संख्या में आउटसोर्स कंपनी के जरिए इनका संचालन किया जाता है।
 
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शहर में ही अकेले पांच से 10 फीसदी एटीएम अलग-अलग कारणों से बंद हो जाते हैं। कभी कैश नहीं रहता या अन्य तकनीक कारणों के चलते दिक्कत रहती है। अब 10 अगस्त को आरबीआई ने नया निर्देश जारी किया है। इसमें कैश न मिलने पर पेनाल्टी के प्रावधान कर दिए गए हैं।

वी बैंकर्स एसोसिएशन के महामंत्री आशीष मिश्रा ने बताया कि आरबीआई ने ग्राहक हित में निर्देश दिया है लेकिन बैंकों के लिए यह एक अतिरिक्त खर्च होगा। ऐसे में वो अपने एटीएम की संख्या कम कर सकते हैं ताकि पेनाल्टी से बच सके। ग्रामीण क्षेत्रों में कभी बिजली न आने या कैश खत्म होने से एटीएम घंटों संचालित नहीं होते हैं।

थर्ड पार्टी कंपनियां हो सकती हैं दूर
बैंक के एक अधिकारी ने बताया कि इस नियम से एटीएम वाली थर्ड पार्टी कंपनियां दूर हो सकती हैं। किसी भी एटीएम में उसकी क्षमता के अनुसार कैश डाला ज्यादा है। जो अलग-अलग होता है। कैश हर दिन नहीं डाला जाता है। यह रोटेशन पर होता है। ऐसे में हर दिन एटीएम को भरने के लिए गाड़ियों को भेजना होगा। जो एक अतिरिक्त खर्च होगा।
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