20 साल कारावास और 52,000 का अर्थदंड
इसके बाद इस मामले में दुष्कर्म की धारा बढ़ोत्तरी करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने शुक्रवार को इस मामले में निर्णय सुनाया। इसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी ध्यान सिंह को 20 वर्ष कठोर कारावास के साथ 52,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।