गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। सात गवाहों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अर्जुन को उम्रकैद और दो लाख 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की है। वारदात के दो माह बाद फैसला सुनाया है।
बेरहमी से की पिटाई, फिर मुंह दबाकर की हत्या
बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म के बाद युवक ने बेरहमी से हत्या की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के शरीर पर 18 चोटों के निशान मिले थे। सौरिख थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 मई 2022 को नौ वर्षीय बच्ची साथियों के साथ खेतों की ओर जा रही थी। इस दौरान अर्जुन राठौर ने 20 रुपये का लालच देकर उसे अगवा कर लिया। इसके बाद मक्के के खेत में ले गया था।
पीछे-पीछे जब कुछ बच्चे पहुंच गए, तो अर्जुन ने भूत होने की बात कहते हुए उन्हें भगा दिया था। इसके बाद ने दुष्कर्म कर बच्ची की हत्या कर दी थी। उधर, बच्ची को तलाशने हुए परिजन अन्य बच्चों के साथ मौके पर पहुंच गए थे। यहां बच्ची के शव के पास से अर्जुन राठौर को परिजनों ने पकड़ कर पीट दिया था। इसके बाद पुलिस को सौंप दिया था। कोर्ट ने रानी लक्ष्मी बाई योजना के तहत पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया कराने की संस्तुति भी की है।