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तीन मजदूरों की मौत का मामला: टेनरी मालिक समेत तीन पर हत्या की रिपोर्ट, अधिवक्ता बोले- साबित करना होगा चुनौती

Sun, 13 Nov 2022 08:34 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
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टेनरी हादसा - फोटो : अमर उजाला
कानपुर के जाजमऊ में टेनरी के वेस्ट टैंक में सफाई करते वक्त तीन श्रमिकों की मौत के मामले में पुलिस ने टेनरी मालिक व ठेकेदार समेत तीन पर हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। शनिवार को पुलिस ने ठेकेदार को हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की जा रही है।

टेनरी मालिक की तलाश जारी है। पुलिस साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। जाजमऊ के गज्जूपुरवा में कर्नलगंज निवासी ओसामा की इनसा नाम की टेनरी है। गुरुवार को राजावत टैंकर्स कंपनी के ठेकेदार अजय सिंह से संपर्क कर टैंक सफाई करने के लिए मजदूरों को बुलाया था।

अजय ने कानपुर देहात निवासी सुखवीर सिंह (35), साढ़ के लालपुर पड़री के सत्यम (26) व बिधनू के सोनू वाल्मीकि (28) को भेजा था। आरोप है कि सेप्टिक टैंक के नाम पर बुलाकर टेनरी के टैंक में इन तीनों को जबरन उतार दिया। इसमें केमिकल युक्त कचरा भरा हुआ था।
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टेनरी हादसा - फोटो : अमर उजाला
कुछ ही देर में जहरीली गैस की चपेट में आने से तीनों की मौत हो गई। डीसीपी पूर्वी रविंद्र कुमार ने बताया कि मामले में ठेकेदार अजय, टेनरी मालिक व जिस नंबर से फोन कर श्रमिकों को बुलाया गया था। उसके खिलाफ हत्या, एससीएसटी एक्ट, रोजगार प्रतिषेध अधियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
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टेनरी हादसा - फोटो : अमर उजाला
एसीपी कैंट मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि अजय को हिरासत में ले लिया गया। अब जबकि मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है, तो टेनरी मालिक के साथ उन ठेकेदार से भी पूछताछ की जाएगी, जिसने सफाई का ठेका लिया था। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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टेनरी हादसा - फोटो : अमर उजाला
लिखापढ़ी में फरार है टेनरी मालिक
टेनरी मालिक पर भी हत्या का केस दर्ज है। अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई। पुलिस की लिखापढ़ी में वह फरार है। एक पुलिस अफसर ने बताया कि हत्या के साथ एससीएसटी एक्ट भी लगा है। इसलिए पुख्ता साक्ष्य जुटाना जरूरी है। उसके बाद ही गिरफ्तारी की कार्रवाई होगी।
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टेनरी हादसा - फोटो : अमर उजाला
हत्या साबित करना होगा चुनौती
अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार हत्या का केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन कोर्ट में इसको साबित करना मुश्किल होगा, क्योंकि हत्या का मोटिव यहां नहीं है।
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टेनरी हादसा - फोटो : अमर उजाला
इसलिए आगे चलकर विवेचना के दौरान यह केस गैर इरादतन हत्या या लापरवाही से किसी की जान चली जाने वाली धारा में तरमीम हो सकता है। जैसा कि ई-बस हादसे में हुआ था। ई-बस से छह लोगों के कुचलने के मामले में भी हत्या का केस दर्ज हुआ था। बाद में गैर इरादतन हत्या में पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी।
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