कानपुर देहात। मुरादाबाद के एक्सईएन एमआई से 25 हजार रुपये के अर्थदंड की वसूली अब वहां के डीएम करेंगे। इसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय से मुरादाबाद के डीएम को पत्र लिखा गया है। विकास कार्य संबंधी जानकारी न देने पर सूचना आयुक्त ने नौ माह पूर्व अर्थ दंड लगाया था। तब एई एमआई अमरौधा के प्रभारी बीडीओ थे। मौजूदा समय में वह प्रोन्नत होकर एक्सईएन एमआई हैं।
जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत 27 जून 2018 को अमरौधा ब्लॉक के गौरी गांव निवासी बदन सिंह ने विकास कार्य संबंधी आठ बिंदुओं की सूचना मांगी थी। सूचना न मिलने पर द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में की गई। इस पर सूचना आयुक्त ने एक जुलाई 2019 को एई एमआई अमरौधा के तत्कालीन प्रभारी बीडीओ सुनील कुमार पाल पर 250 रुपये प्रतिदिन का अर्थदंड लगाया था।
इसके बाद भी सूचना नहीं दी गई तो आयुक्त ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड वसूली का आदेश दिया। वहीं एई एमआई बीते वर्ष सितंबर में प्रोन्नत होकर मुरादाबाद चले गए। इधर तीन वर्ष पूर्व मांगी गई सूचना में अर्थदंड वसूली न होने पर शासन से अपडेट लिया गया था।
कलक्ट्रेट के जनसूचना अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सुरेश चंद्र सक्सेना ने बताया कि मुरादाबाद में तैनात एक्सईएन एमआई से अर्थ दंड की वसूली के लिए डीएम मुरादाबाद को पत्र भेजा गया है। उनके स्तर से ही अब अर्थ दंड की वसूली प्रक्रिया होगी।