मामले की जानकारी कोतवाली में देकर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दस मार्च को आदेश दिया है कि वादी की पत्नी के साथ हुई घटना की रिपोर्ट विधि अनुसार कार्रवाई करें। बुधवार को पीड़ित ने बताया कि इस आदेश के 19 दिन बाद भी आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। आरोपी आए दिन कुछ लोगों की मदद से उसे व उसकी पत्नी को धमकी दे रहा है कि यदि उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई तो ठीक नहीं होगा।
इसका अंजाम उन्हें भुगतना पडेगा। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि कोतवाली पुलिस टीम के कुछ दरोगा व सिपाही आरोपी पक्ष से मोटी रकम लेकर टालमटोल कर रहे हैं। ऐसे मामले की जांच कराकर कार्रवाई कराई जाए।
उधर, इस संबध में कोतवाल राजीव कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में दोनों पक्ष से कोर्ट के आदेश हुए हैं। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। अदालत के आदेश की कापी कोतवाली आ गई है।
जल्द ही इस पर अमल कराकर दोनों पक्ष की रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। एक पक्ष द्वारा कुछ पुलिसकर्मियों पर रुपये लेने के आरोप की पूछताछ की गई है। आरोप पूरी तरह से गलत हैं।