यहां राधे ने ललकारते हुए परशुराम को जान से मारने की बात कही। इस पर घनश्याम ने अर्जुन पर तमंचे से फायर कर दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने पांचों अभियुक्तों के खिलाफ हत्या सहित अन्य विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
मामले में मुख्य आरोपी धनश्याम की मौत हो चुकी है। जबकि आरोपी दुबे, गजराज व रामबाबू को 21 मई 2022 को हत्या का दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई जा चुकी है। इस मामले में आरोपी राधे पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप सिद्ध पाया गया और उसे भी हत्या में शामिल होना पाया गया।
इस पर अपर सत्र न्यायाधीश सीवी सिंह ने आरोपी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दें कि अदालत ने आरोपी के दोषी साबित होने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाई है।