कानपुर में शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक कार्यालय ने शत्रु संपत्ति घोषित करने की प्रक्रिया में शामिल 86 संपत्तियों में चार की नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं। जांच में यह बताने को कहा है कि इन संपत्तियों की अवैध बिक्री हुई है या नहीं। अगर हुई है तो कब और कैसे हुई। जिन संपत्तियों की जांच के लिए कहा गया है, वे पाकिस्तानी नागरिक मेराजुद्दीन, जमीलुद्दीन, शाहिद व फजल हलीम की बताई जा रही हैं।
इन संपत्तियों में रहने वाले लोगों की जानकारी, संपत्ति का रकबा और कीमत का ब्योरा मांगा है। जांच के बाद नोटिस देकर खाली कराने और शत्रु संपत्ति घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये संपत्तियां फहीमाबाद स्थित मकान नंबर 105/646, 105/647, 105/648, 105/649, 105/650 और 105/651 हैं। वहीं, राजस्व परिषद ने भी शाहिद हलीम की 13 संपत्तियों पर रिपोर्ट मांगी है। इन्हें भी शत्रु संपत्ति में शामिल कर लिया गया है।
सीसामऊ, परेड, चमनगंज की संपत्तियों का भी मांगा ब्यौरा
अभिरक्षक कार्यालय ने सीसामऊ, परेड, चमनगंज में भी कई संपत्तियों की जांच के लिए कहा है। इन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित करने के लिए काफी पहले कवायद शुरू हुई लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 20 जून को अभिरक्षक कार्यालय और प्रशासन के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में ऐसे सभी केस की फिर से जांच का फैसला लिया गया।
ये संपत्तियां भी जांच के दायरे में
सीसामऊ में 12, 13, 14, 17
44/172 नई सड़क पर रोटी वाली गली अहाता
95/96 परेड कानपुर नगर
88/332 चमनगंज
40/105 नवाब साहब का हाता परेड
97/332 तलाक महल
44/84 और 44/415 बकरमंडी नई सड़क
87/93 भन्नानापुरवा