सवाल- नया डीएल क्यों बनवाना पड़ रहा है
जून 2026 में जारी दिशा-निर्देशों के बाद अंतिम अप्रूवल का अधिकार स्थानीय आरटीओ से हटाकर मुख्यालय को दे दिया गया। अगस्त से स्थानीय स्तर पर अप्रूवल बंद है। अब आरटीओ कार्यालय केवल रिकॉर्ड की फीडिंग कर सकता है, जबकि अंतिम मंजूरी मुख्यालय से मिलनी है। लाइसेंसधारकों का सवाल है कि पहले से लाइसेंस होने के बावजूद उन्हें नया डीएल क्यों बनवाना पड़ रहा है। ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं होने से दस्तावेज के सत्यापन और लाइसेंस से जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं में भी परेशानी हो सकती है।
पुराने लाइसेंस को डिजिटल करने की व्यवस्था का मकसद लोगों को सुविधा देना था। अप्रूवल की प्रक्रिया मुख्यालय में अटकने से यह परेशानी आ रही है। मुख्यालय को पत्र लिखा गया है। जल्द अप्रूवल मिलेगा। -संतोष कुमार, आरआई