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Kanpur: रंगदारी मांगने में भी इरफान समेत 3 पर आरोप तय, इरफान बोले- देश में जल्द बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है

Sat, 25 Mar 2023 12:26 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

सपा विधायक इरफान सोलंकी को सुनवाई के लिए शनिवार को महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट लाया गया। पुलिस वाहन से उतरकर पेशी पर जाते समय इरफान ने सभी को रमजान और नवरात्र की बधाई दी। बोले कि दुआओं में याद रखना।  
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इरफान सोलंकी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कानपुर के जाजमऊ थाने में दर्ज रंगदारी के एक मामले में भी सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत तीन लोगों के खिलाफ एमपीएमएलए लोअर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आलोक यादव ने आरोप तय कर दिए हैं। अब आगजनी कांड की तरह इस मुकदमे में भी गवाही शुरू हो जाएगी। इसी अदालत में फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा मामले में भी सुनवाई होनी थी लेकिन न्यायिक कार्य बहिष्कार के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। दोनों मामलों में अगली सुनवाई के लिए 6 अप्रैल की तारीख नियत कर दी गई है।

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वहीं गैंगस्टर मामले में एमपीएमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत में इरफान समेत सात लोगों का रिमांड 12 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। महराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी को कड़ी सुरक्षा में सुबह 11 बजे लोअर कोर्ट में पेश किया गया। जहां अनवरगंज फूलवाली गली निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अकील अहमद द्वारा 6 दिसंबर 2022 को जाजमऊ थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मामले में इरफान, रिजवान व पार्षद मुर्सलीन खां उर्फ भोलू के खिलाफ आरोप तय हुआ है।

अकील ने आरोप लगाया है कि विधायक के बुलाने पर 5 नवंबर की रात को रिजवान के घर पर पहुंचा तो सभी ने दस लाख रुपये की रंगदारी, हर जमीन के हिसाब से 10 से 15 प्रतिशत विधायकी का टैक्स मांगा, अवैध असलहे दिखाकर डराया और कहा कितने लोगों को गायब करा दिया लगता है तुम्हारे साथ भी वहीं करना पड़ेगा। मारकर टेनरी में फिकवाने की धमकी दी थी। वहीं फर्जी आधार कार्ड से यात्रा मामले में भी इरफान, उनके साले अख्तर लियाकत मंसूरी, अनवर लियाकत मंसूरी, सपा नेत्री नूरी शौकत, मौसा इशरत अली, भाई अशरफ अली, ड्राइवर अम्मार इलाही कोर्ट में पेश हुए।

इरफान के अलावा बाकी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। नूरी, अशरफ व इशरत की ओर से आरोप मुक्ति प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी थी लेकिन न्यायिक कार्य बहिष्कार के चलते अधिवक्ता कोर्ट नहीं पहुंचे जिस पर सुनवाई के लिए 6 अप्रैल की तारीख लगा दी गई। इसके बाद इरफान को सेशन कोर्ट ले जाया गया जहां गैंगस्टर मामले में इरफान, रिजवान व मुर्सलीन की पेशी हुई बाकी आरोपियों मो.शरीफ, शौकत अली, इसराइल व अज्जन की जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई। सभी का रिमांड 12 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया। न्यायिक कार्यवाही खत्म होने के बाद दोपहर लगभग दो बजे इरफान को वापस महराजगंज जेल भेज दिया गया।

इलाज के लिए जेल आईजी से मांगी रिपोर्ट
अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि जेल में इरफान का ठीक ढंग से इलाज न किए जाने को लेकर पहले अर्जी कोर्ट में दी गई थी। कोर्ट के आदेश पर एक दिन तो डॉक्टरों ने इलाज किया इसके बाद कोई नहीं पहुंचा। इस पर इरफान की ओर से दोबारा एक अर्जी लोअर कोर्ट में दी गई। जिस पर कोर्ट ने आईजी जेल से आख्या तलब कर ली है।

देश में जल्द बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है
आगजनी मुकदमे में वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी की अर्जी मंजूर होने की खुशी इरफान के चेहरे पर दिखी। बच्चों को दुलारा और पत्नी व मां के अलावा कोर्ट पहुंचे विधायक अमिताभ बाजपेई व हसन रूमी से मुलाकात भी की। इरफान ने मीडिया कहा कि देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, आप देखेंगे परिवर्तन जल्द आएगा। मेरे खिलाफ साजिश रची गई है। जिससे मुझे शिकायत है वह बनी रहेगी। कहा कि राहुल की सदस्यता नहीं जाएगी, अभी सुप्रीम कोर्ट है, ऊपर वाला है।

अमिताभ बोले, केशव बातें करते हैं, सीट नहीं जीत पाए
इरफान से मिलने सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और हसन रूमी भी शनिवार को कोर्ट पहुंचे थे। मीडिया के सवाल पर अमिताभ ने कहा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बड़ी-बड़ी करते हैं लेकिन अपनी विधानसभा सीट तक नहीं जीत पाए। सरकार अपनी एजेंसियां लगाकर झूठे मुकदमे लगाकर सदस्यता खत्म करना चाह रही है। इरफान को महराजगंज जेल शिफ्ट करने पर कटाक्ष करते हुए बोले कि अखिलेश यादव सारस पक्षी से मिलने गए तो पक्षी से दुश्मनी निकाल ली और उसे पक्षी विहार भेज दिया गया। लोकतंत्र में जो पक्षी से दुश्मनी निकाल सकते हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं।

जेल में दर्ज होंगे मुर्सलीन व अज्जन के बयान
एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि गैंगस्टर के मुकदमे में विवेचक सुनील कुमार सिंह ने कोर्ट में अर्जी देकर पार्षद मुर्सलीन खां उर्फ भोलू और अज्जन के बयान जेल जाकर दर्ज करने की मांग की थी। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर ली है।
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आगजनी मामले में अब वीसी से होगी इरफान की पेशी
आगजनी मामले में पेशी के लिए अब इरफान को 400 किमी दूर महराजगंज जेल से हर दो-तीन दिन में नहीं आना होगा। सेशन कोर्ट ने इरफान की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी की अर्जी सशर्त मंजूर कर ली है। इरफान की ओर से दी गई अर्जी में कहा गया था कि हर तारीख पर कोर्ट आने में परेशानी होती है। उनके अधिवक्ता गौरव दीक्षित हर तारीख पर कोर्ट में मौजूद रहेंगे। उनकी गैरहाजिरी में भी न्यायालय के हर आदेश का वह सम्मान करेंगे। कोर्ट में हाजिर न होने के आधार पर वह गवाही पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। कोर्ट जब बुलाएगी वह हाजिर होंगे। अभियोजन की ओर से आपत्ति जताते हुए कहा गया कि पहले भी ऐसी ही एक अर्जी दी गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब दोबारा अर्जी दी जा रही है जो खारिज होनी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इरफान की अर्जी मंजूर कर ली।
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