कानपुर देहात। गैंगस्टर एक्ट के 12 साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ने तीन अभियुक्तों को दोषी मानते हुए दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
गजनेर थाना पुलिस ने हत्या, दुष्कर्म के मामले में क्षेत्र के लोदीपुर गांव निवासी गोविंद, राम प्रकाश व अमर सिंह के खिलाफ वर्ष 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम रवि यादव की अदालत में चल रही थी।
शनिवार को कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई। पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।