दुष्कर्म की कोशिश में साढ़े पांच साल कैद
नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले 65 साल के वृद्ध को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह ने पांच साल छह माह कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। नजीराबाद क्षेत्र निवासी 9 साल की लड़की 15 जून 2017 की रात ठेला लगाने वाले लालमन मिश्रा के पास आम लेने गई थी। लालमन उसे घर के अंदर ले गया और दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। इसी दौरान लालमन का किरायेदार वहां आ गया और यह सब देखकर पीड़िता की मां को सूचना दी। सूचना पर पहुंची मां ने नजीराबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विशेष लोक अभियोजक गंगा प्रसाद यादव व भावना गुप्ता ने बताया कि अभियोजन की ओर से पीड़िता व उसकी मां समेत छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। हालांकि किरायेदार गवाही के दौरान कोर्ट में बयान से मुकर गया था लेकिन सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने लालमन को दोषी मानकर सजा सुनाई। लालमन घटना के बाद से जेल में ही बंद है।