कानपुर में किशोरी को शादी का झांसा देकर उससे कई माह दुष्कर्म करने के शादीशुदा आरोपी की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजवीर सिंह ने खारिज कर दी है। शिवराजपुर के पटेलनगर निवासी विकास वर्मा 13 अगस्त 2020 को मोहल्ले की किशोरी को बहलाकर साथ ले गया।
किशोरी घर से 50 हजार रुपये भी ले गई थी। विकास ने कई माह किशोरी को घंटाघर समेत अन्य इलाकों में अलग-अलग होटलों में रखा, फिर कल्याणपुर में अपने दोस्त के घर ले गया। घाटमपुर के एक मंदिर में फर्जी तरीके से शादी कर लगातार दुष्कर्म करता रहा।
21 फरवरी को कल्याणपुर पहुंची उसकी पत्नी ने हंगामा किया तो पुलिस ने दोनों का शांतिभंग में चालान कर दिया। जमानत पर छूटते ही विकास किशोरी को फिर घंटाघर के एक होटल ले गया। दुष्कर्म के बाद उसे छोड़कर भाग गया। सुबह किशोरी ने अपने मौसा को फोन कर जानकारी दी।
इस पर विकास के खिलाफ 14 मार्च को कल्याणपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। वह दो माह से जेल में है। एडीजीसी सुशील कुमार वर्मा ने बताया कि कोर्ट ने अपराध को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। उसकी एक जमानत अर्जी पहले भी खारिज हो चुकी है।