हाईकोर्ट ने एजाजुद्दीन और मुर्सलीन की जमानत याचिका स्वीकार
याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि मुकदमे में सह आरोपी रिजवान सोलंकी, शौकत अली, अनूप यादव उर्फ बटऊ, मो. शरीफ व महबूब आलम को जमानत मिल चुकी है। दोनों आरोपियों के मुकदमे में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। कोर्ट में गवाही होनी है। सभी पक्षों पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने एजाजुद्दीन और मुर्सलीन की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।