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Irfan Solanki Case: विधायक की जमानत अर्जियों पर सुनवाई 10 को, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मांगा था समय

Tue, 02 May 2023 11:40 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

Kanpur Crime: सपा विधायक इरफान सोलंकी की जाजमऊ आगजनी  और बांग्लादेशी नागरिक मामले में सुनवाई की तारीख अब 10 मई का होगी। बता दें कि कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से सभी अर्जियों पर सुनवाई के लिए समय की मांग की गई।
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इरफान सोलंकी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कानपुर के जाजमऊ में जमीन कब्जाने के मामले में आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की जमानत अर्जी और इरफान के चाचा इश्तियाक सोलंकी की अग्रिम जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 10 मई को होगी।

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बांग्लादेशी नागरिक का निवास प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में भी इरफान की जमानत अर्जी पर सुनवाई 10 मई को होगी। बेकनगंज के कंघी मोहाल निवासी मो.नसीम आरिफ ने 6 दिसंबर 2022 को जाजमऊ थाने में इरफान सोलंकी और भाई रिजवान पर रिपोर्ट लिखाई थी।
साथ ही, चाचा इश्तियाक सोलंकी, आसिफ दलाल, शब्बर हुसैन, अब्दुल मोईद व अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। इसमें जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया गया था। वहीं गैरकानूनी तरीके से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक डॉ. रिजवान के मामले में भी केस दर्ज हुआ था।

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फर्जी निवास प्रमाण पत्र के मामले में सुनवाई
इस मामले में विधायक के खिलाफ मूलगंज थाने में 11 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामले में इरफान पर डॉ. रिजवान का फर्जी निवास प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप है। इस मामले में भी इरफान की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई है।

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अधिवक्ता ने सुनवाई के लिए मांगा था समय
एडीजीसी रवींद्र अवस्थी ने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से सभी अर्जियों पर सुनवाई के लिए समय की मांग की गई। इस पर प्रभारी जिला जज अनिल श्रीवास्तव ने 10 मई की तारीख नियत कर दी। इससे पहले कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था।
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