कानपुर में बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को अपर जिला जज 23 पवन कुमार श्रीवास्तव ने दस साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़िता के पुनर्वास और क्षतिपूर्ति के लिए कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्रतिकर देने की संस्तुति भी की है। पिता थाने में विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) था।
चमनगंज की रहने वाली युवती ने अपने पिता मोहम्मद हसनैन उर्फ पप्पू और सौतेली मां नसरीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 12 अप्रैल 2016 को एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया था। युवती का कहना था कि बचपन में माता-पिता का तलाक होने के बाद बड़े पिता और मामा ने उसकी परवरिश की।