हरदोई जिले में लगभग सात वर्ष पहले पाली थाना क्षेत्र के भरखनी में मजदूर की हत्या के मामले में मंगलवार को अपर जिला जज प्रथम मोहम्मद रिजवानुल हक ने दोषी पिता और उसके तीन बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हर दोषी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जुर्माने की आधी रकम मृतक के आश्रितों को दी जाएगी। पाली थाना क्षेत्र के ग्राम भरखनी निवासी खुशीराम (55) मजदूरी करता था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार वाजपेयी के मुताबिक खुशीराम 11 सितंबर 2014 को गिरीश शुक्ला के घर से मजदूरी कर दिन में साढ़े 11 बजे अपने घर जा रहा था।
रास्ते में बबलू गुप्ता के मकान के पास गांव के ही श्यामू सिंह और उनके पुत्रों सोनू सिंह, अजीत सिंह, बद्री उर्फ अमित सिंह ने खुशीराम को रोक लिया और पुरानी रंजिश में गाली गलौज करने लगे। इस पर खुशीराम ने आपत्ति जताई, तो चारों हमलावर हो गए।