सीजेएम कोर्ट में 28 सितंबर को आरोपी डब्बन की जमानत अर्जी अधिवक्ता ने पेश की। इसमें दो बार तारीख लगने के बाद सोमवार को सुनवाई हुई। सीजेएम ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी सोनी व बंशी की भी सीजेएम कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने व्यापारी के घर हमला करने के मुकदमे के आरोपी बसपा नेता अनुपम दुबे के भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। डब्बन को पुलिस ने 24 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
विज्ञापन
शहर के मोहल्ला मजीद स्ट्रीट निवासी व्यापारी मोहन अग्रवाल के घर 20 अक्तूबर 2020 को हमला हुआ था। इसमें मोहल्ला वृंदावन निवासी सोनी रस्तोगी, बंशी रस्तोगी, गौरव गुप्ता व अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
आरोपी सोनी रस्तोगी, बंशी रस्तोगी को पकड़ कर जेल भेज दिया था। एक साल बाद अज्ञात आरोपियों में फतेहगढ़ के मोहल्ला कसरट्टा निवासी बसपा नेता अनुपम दुबे के भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन को पुलिस ने आरोपी बना दिया।
विज्ञापन
24 सितंबर को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया। सीजेएम कोर्ट में 28 सितंबर को आरोपी डब्बन की जमानत अर्जी अधिवक्ता ने पेश की। इसमें दो बार तारीख लगने के बाद सोमवार को सुनवाई हुई। सीजेएम ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी सोनी व बंशी की भी सीजेएम कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है।