इस मामले में अधिकारियों ने विनय शर्मा को निलंबित कर दिया था। पूर्व इंस्पेक्टर को मिसकंडक्ट दिया गया था। इस पर वह हाईकोर्ट चले गए थे। वहां से बहाली का आदेश भी ले आए। हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें बहाल कर दिया गया था। वह पुलिस लाइन में हैं।
काकादेव थाने का ही इंस्पेक्टर बनाकर बहाल किया जाए
विनय शर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें काकादेव थाने का चार्ज दिया जाए, जबकि सिर्फ बहाल किया गया है। इस मामले में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर दी है। इसमें पूर्व पुलिस कमिश्नर डॉ. आरके स्वर्णकार को पार्टी बनाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें काकादेव थाने का ही इंस्पेक्टर बनाकर बहाल किया जाए।
मामले की जांच एडीसीपी पूर्वी ने पूरी की थी। हाईकोर्ट में जो अवमानना याचिका दाखिल की है। उसका नोटिस मिलने पर कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। इसमें विभागीय जांच रिपोर्ट को भी संलग्न किया गया है। कोर्ट का इसमें जो भी फैसला आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। -विपिन कुमार मिश्रा, एडीशनल सीपी मुख्यालय