क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में जेल में बंद तत्कालीन थानाध्यक्ष कबरई देवेंद्र शुक्ला, सिपाही अरुण यादव, क्रशर कारोबारी सुरेश सोनी व ब्रह्मदत्त की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई की अगली तारीख तय नहीं की गई है।
इंद्रकांत त्रिपाठी ने तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर छह लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया था। 13 सितंबर 2020 को गले में गोली लगने से इंद्रकांत की मौत हो गई थी। एसआईटी की जांच के बाद भ्रष्टाचार व आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने का मामला दर्ज किया गया था।
चार आरोपी जेल में हैं जबकि तत्कालीन एक लाख के इनामी आईपीएस पाटीदार फरार है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि जेल में निरुद्ध चारों आरोपियों की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अभी अगली तारीख भी निश्चित नहीं की गई है।