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Mahoba: छात्रा से दुष्कर्म का मामला, आरोपी को 13 वर्ष कैद की सजा, 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी

Tue, 12 Jul 2022 07:28 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा

सार

अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 13 वर्ष कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर चार महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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महोबा जिले में छात्रा को भगा ले जाकर दुष्कर्म के करीब पांच साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने मंगलवार को फैसला सुनाया। दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त को 13 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं, जुर्माना अदा न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी। बता दें कि घटना 23 अगस्त 2017 की है।

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शहर के एक मोहल्ला निवासी 15 वर्षीय छात्रा मुख्यालय के एक इंटर कॉलेज में कक्षा 11 में पढ़ती थी। 24 अगस्त को छात्रा के चाचा ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसकी भतीजी को ओवेश भगाकर ले गया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पीड़िता बरामद हुई और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता के बयान होने पर दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में बढ़ोत्तरी की गई। न्यायालय ने अभियुक्त ओवेश के खिलाफ आरोप तय किए।

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अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा और अमन कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त ओवेश छात्रा को दिल्ली समेत कई जगहों पर ले गया था। जहां होटल में रखे रहा और दुष्कर्म किया। अभियुक्त को 13 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका गया है।
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