महोबा जिले में छात्रा को भगा ले जाकर दुष्कर्म के करीब पांच साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने मंगलवार को फैसला सुनाया। दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त को 13 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं, जुर्माना अदा न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी। बता दें कि घटना 23 अगस्त 2017 की है।
शहर के एक मोहल्ला निवासी 15 वर्षीय छात्रा मुख्यालय के एक इंटर कॉलेज में कक्षा 11 में पढ़ती थी। 24 अगस्त को छात्रा के चाचा ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसकी भतीजी को ओवेश भगाकर ले गया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पीड़िता बरामद हुई और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता के बयान होने पर दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में बढ़ोत्तरी की गई। न्यायालय ने अभियुक्त ओवेश के खिलाफ आरोप तय किए।