पीड़िता को मिलेगी की जुर्माने की राशि
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने गयाचरण को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। जज ने जुर्माना की पूरी राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। दोषी द्वारा राशि जमा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी।