अदालत ने सुनवाई के बाद 20, जनवरी, 2021 को अवैध कब्जे हटाकर भूमि उसके स्वामी शिव पूजन को सौंपने का आदेश दिया था। अदालत ने इसके लिए 45 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन आदेश पर अमल नहीं हो सका। इस पर शिव पूजन ने सिविल जज ( जूनियर डिवीजन) की अदालत में इजरा दायर कर दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अब बीते सोमवार (22 मई ) को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने अपने आदेश में भूमि से कब्जे हटवाकर इसके मालिक शिव पूजन सिंह को देने को कहा है।
उधर, अदालत के अमीन ने शहर कोतवाली पुलिस को लिखित रूप से आदेश की जानकारी देते हुए कब्जा हटवाने के लिए शनिवार (27 मई ) को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, लेकिन पुलिस नहीं उपलब्ध हो पाई। शिव पूजन सिंह का कहना है कि कोतवाली पुलिस ने टालमटोल करके फोर्स उपलब्ध नहीं कराया। बताया कि सोमवार को वह अदालत में इसकी शिकायत करेंगे।