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बिकरू कांड: इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में दिए जा रहे नकलों की मांगी प्रमाणिकता, रिचा दुबे ने कोर्ट में दिया हाजिरी माफी पत्र 

Fri, 27 Aug 2021 08:53 PM IST
सुशील कुमार कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर 

सार

सुनवाई के दौरान आरोपियों की पेशी नहीं हुई। वहीं फर्जी सिम मामले में कुख्यात विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे की तरफ से हाजिरी माफी पत्र कोर्ट को दिया गया। वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि अब दस सितंबर को सुनवाई होगी।
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बिकरू कांड - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बिकरू कांड में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने चार्जशीट व केस डायरी की सीडी की प्रमाणिकता पर सवाल उठाए। कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में दोनों अभिलेखों की नकलें अधिवक्ताओं को उपलब्ध करा रहा है। इस पर अधिवक्ताओं ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में दिए जा रहे अभिलेखों से से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ये प्रमाण पत्र भी साथ में दिया जाए। ताकि वह निश्चिंत होकर बहस कर सकें।

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दो जुलाई को बिकरू गांव में कुख्यात विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी। इसमें सीओ समेत आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट सुधाकर राय की अदालत में हो रही है। शुक्रवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता चंद्र प्रकाश शुक्ला व पवनेश कुमार शुक्ला ने कोर्ट की तरफ से पेन ड्राइव में उपलब्ध कराई जा रही केस डायरी की प्रमाणिकता मांगी। 

साथ ही कोर्ट से अनुरोध किया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उपलब्ध कराई जा रही केस डायरी की प्रमाणिकता के लिए कोई कोर्ट की तरफ से कोई पत्र दिया जाए। ताकि इलेक्ट्रानिक डिवाइस के अभिलेखों में पूर्ण विश्वास किया जा सके। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि केस डायरी की छाया प्रति मांगी गई है। कोर्ट ने बचाव पक्ष के तर्क सुनने के बाद सुनवाई की तिथि दस सितंबर तय की है। 
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सुनवाई के दौरान आरोपियों की पेशी नहीं हुई। वहीं फर्जी सिम मामले में कुख्यात विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे की तरफ से हाजिरी माफी पत्र कोर्ट को दिया गया। वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि अब दस सितंबर को सुनवाई होगी।

फर्जी सिम मामले में गुड्डन की हुई पेशी
शस्त्र खरीदने में फर्जी शपथ पत्र देने व फर्जी आईडी से सिम लेने के मामले में आरोपी पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरविंद त्रिवेदी उर्फ गुड्डन को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें अपर मुख्य न्यायिक अधिकारी प्रथम की कोर्ट में गुड्डन का चालक सुशील तिवारी की सुनवाई हुई। दोनों में अगली तिथि एक सितंबर तय की गई है। सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों की पेशी हुई।

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अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया मिलीं अधूरी नकलें
बिकरू कांड के आरोपी रामू बाजेपई उर्फ रावेंद्र पर शस्त्र अधिनियम के मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता पवनेश कुमार शुक्ला ने सीडी नंबर चार अधूरी होने के बावत कोर्ट को प्रार्थना पत्र दिया। साथ ही छाया प्रति मांगी। अधिवक्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि उक्त सीडी की छाया प्रति मिलने के बाद ही मामले में बहस की जा सकती है। अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने घटना के एक साल 16 दिन बाद एंटी डकैती कोर्ट सुधाकर राय की अदालत में शस्त्र के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता पवनेश कुमार शुक्ला ने इस पर आपत्ति की थी। शुक्रवार अधिवक्ता ने कोर्ट को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि सीडी नंबर चार अधूरी है। इस पर
कोर्ट ने छानबीन कराई। साथ ही कोर्ट मोहर्रिर से नाराजगी जताई। अधिवक्ता ने सीडी नंबर चार की छाया प्रति मांगी है।
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