अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया मिलीं अधूरी नकलें
बिकरू कांड के आरोपी रामू बाजेपई उर्फ रावेंद्र पर शस्त्र अधिनियम के मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता पवनेश कुमार शुक्ला ने सीडी नंबर चार अधूरी होने के बावत कोर्ट को प्रार्थना पत्र दिया। साथ ही छाया प्रति मांगी। अधिवक्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि उक्त सीडी की छाया प्रति मिलने के बाद ही मामले में बहस की जा सकती है। अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने घटना के एक साल 16 दिन बाद एंटी डकैती कोर्ट सुधाकर राय की अदालत में शस्त्र के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता पवनेश कुमार शुक्ला ने इस पर आपत्ति की थी। शुक्रवार अधिवक्ता ने कोर्ट को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि सीडी नंबर चार अधूरी है। इस पर
कोर्ट ने छानबीन कराई। साथ ही कोर्ट मोहर्रिर से नाराजगी जताई। अधिवक्ता ने सीडी नंबर चार की छाया प्रति मांगी है।