फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बिकरू कांड: बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने गवाह से की जिरह, अब 25 अप्रैल को होगी सुनवाई

विज्ञापन
विज्ञापन
कानपुर देहात। बिकरू कांड के मुख्य मामले में मंगलवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता की गवाह से जिरह पूरी नहीं हो सकी। अदालत में शेष जिरह के लिए 25 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की है। बिकरू कांड के बाद मामले में पुलिस ने 45-50 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
विज्ञापन


मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही है। आरोपियों पर आरोप तय होने के बाद अब गवाही हो रही है। पूर्व तिथि पर अदालत में अभियोजन के गवाह दरोगा कुंवरपाल के बयान दर्ज होने के बाद आरोपी राजेंद्र मिश्रा, सुरेश वर्मा, शशिकांत पांडेय, शिवम दलाल, गोपाल सैनी व उमाकांत उर्फ गुड्डन शुक्ला की ओर से बचाव पक्ष ने जिरह शुरू की थी।

सहायक शासकीय अधिवक्ता शशिभूषण सिंह चौहान व प्रशांत मिश्रा ने बताया कि मंगलवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार वाजपेयी ने अभियोजन गवाह से जिरह की, जो अभी जारी है। अब अदालत ने 25 अप्रैल की तिथि तय की है।
विज्ञापन




गैंगस्टर मामले में अदालत में शुरू हुई बहस

कानपुर देहात। बिकरू कांड के बाद पुलिस ने 30 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम की अदालत में चल रही है।

विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि मंगलवार को आरोपी अरविंद त्रिवेदी उर्फ गुड्डन व सुशील तिवारी की ओर से बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय शुक्ला ने बहस शुरू की है। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से भी बहस की गई है। अब मामले में अदालत ने 14 अप्रैल की तिथि नियत की है। इस दौरान सभी आरोपी अदालत में मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें