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Banda: अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पिता-पुत्र की 36.75 लाख की संपत्ति कुर्क, DM के आदेश पर हुई कुर्की

Thu, 07 Aug 2025 11:46 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा

सार

Banda News: सीओ सिटी राजीव प्रताप ने बताया कि दोनों आरोपी गिरोह बनाकर मौरंग का अवैध खनन व परिवहन कर सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचा रहे थे। पूर्व में तीन आरोपियों की 85.71 लाख रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया था।  
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कुर्क किए गए दोनों ट्रक - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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बांदा जिले में अवैध मौरंग खनन कर राजस्व को क्षति पहुंचाने वाले गिरोह के दो सदस्यों पिता-पुत्र की अपराध में संलिप्त रहकर अर्जित की गई 36.75 लाख रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया है। इस मामले में पूर्व में तीन आरोपियों की 85.71 लाख रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया था। क्षेत्राधिकारी नगर राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि जनपद फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बेरा गढ़ीवा निवासी विवेक सिंह सेंगर व उसके पिता संतोष कुमार की लगभग 36.75 लाख रुपये की अवैध संपत्ति को बुधवार की रात कुर्क किया गया है। यह दोनों आरोपी गिरोह बनाकर मौरंग का अवैध खनन व परिवहन कर सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाई जा रही थी।

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इस संबंध में पैलानी थाने में खनिज अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोपियों की ओर से लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए गैंग चार्ट तैयार किया गया था। इसकी विवेचना पैलानी थाना इंस्पेक्टर सुखराम सिंह कर रहे थे। उन्होंने अवैध संपत्ति की पहचान कर कुर्की के लिए जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी थी। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ने कुर्की के आदेश किए थे। इसमें पैलानी पुलिस ने फतेहपुर जाकर एक ट्रक अनुमानित कीमत 18 लाख 53 हजार रुपये व दूसरे ट्रक अनुमानित कीमत 18 लाख 22 हजार रुपये को जब्त किया है।

 

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पूर्व में तीन आरोपियों की 85 लाख 71 हजार 500 रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया
सीओ सिटी राजीव प्रताप ने यह भी बताया कि पूर्व में पहली जून को फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र के मोहल्ला शेखन निवासी मोहम्मद रजा हुसैन, फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र के सलीहाबाद निवासी हलीम खान व सलीहाबाद के ही मोहम्मद शेखू खान की अवैध रूप से अर्जित की गई 85 लाख 71 हजार 500 रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया था।
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