ट्विटर पर मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी अधिवक्ता अब्दुल हन्नान की जमानत अर्जी अपर जिला जज प्रथम मोहम्मद रियाज ने स्वीकार कर ली है। कानपुर में कल्याणपुर के केशवपुरम निवासी अधिवक्ता को सौहार्द्र बिगाड़ने के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किया गया था।
सोमवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी ने केस डायरी तलब करने के लिए मंगलवार तक का समय मांगा था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान उन्होंने अधिवक्ता पर लगे आरोपों को गैर जमानती बताते हुए अर्जी खारिज करने की मांग की।
वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता को झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया गया। अधिवक्ता कपिलदीप सचान ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने एक-एक लाख की दो जमानतों और बंधपत्र पर अधिवक्ता को रिहा करने का आदेश दिया।