इसी मामले में आरोपी सिद्धगोपाल ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। वहीं, तीन अन्य आरोपियों धीरेंद्र तिवारी, रज्जन लाल पांडे और दीपक की जमानत अर्जियों पर सुनवाई होनी है। बता दें कि जल्द ही इन आरोपियों की सुनवाई हो सकती है।
छह आरोपियों की जमानत अर्जियां भी हो चुकी हैं खारिज
बता दें कि सिख विरोधी दंगे के आरोपी यू ब्लॉक निराला नगर निवासी 65 वर्षीय मुस्तकीम व घाटमपुर के ग्राम रामसारी निवासी 61 वर्षीय अमर सिंह उर्फ भूरा की जमानत अर्जी अपर जिला जज 17 विकास गोयल ने खारिज हो चुकी है।
एडीजीसी संजय कुमार झा ने बताया कि दोनों को 19 जून को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आरोपों को झूठा बताते हुए उम्र के आधार पर दोनों ने जमानत स्वीकार करने की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दी। चार आरोपियों की अर्जियां पहले ही खारिज हो चुकी हैं।