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Kanpur News: बिना फिटनेस सड़कों पर दौड़ रहे स्कूली वाहनों पर होगी कार्रवाई

Sun, 22 Feb 2026 01:55 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
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कानपुर देहात। बिना मानक पूरा किए सड़कों पर फर्राटा भर रहे स्कूली वाहनों पर नियम की पाबंदी सख्ती से लागू की जाएगी। परिवहन विभाग ने इन पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इनकी सूची तैयार करते हुए कागजात पूरे न कराने वाले 86 स्कूली वाहनों को ब्लैक लिस्ट किया गया है जबकि 56 के पंजीयन को निलंबित कर दिया गया।
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अब तक बच्चों के नाम पर छूट पाने वाले इन वाहनों की जांच के दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षिक सत्र से पहले विद्यालय वाहनों की फिटनेस और वैध संचालन सुनिश्चित कराने के लिए संभागीय परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। इस संबंध में स्कूल प्रबंधन और वाहन संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। विभाग के साफ निर्देश हैं कि मानक पूरा करने के बाद ही विद्यालय वाहन चला सकेंगे। इससे अवैध रूप से संचालित वाहनों पर ब्रेक लगेगा और हादसे रुकेंगे।
विद्यालय वाहनों से होने वाले हादसों और बिना पंजीयन चल रहे वाहनों पर रोक लगाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाने की तैयारी है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अप्रैल में सत्र शुरू होने से पहले सभी स्कूल बस, वैन और अन्य वाहनों की फिटनेस जांच, बीमा, परमिट और चालक के लाइसेंस का सत्यापन किया जाएगा। बिना फिटनेस प्रमाणपत्र या निर्धारित मानकों को पूरा किए कोई भी वाहन सड़कों पर नहीं उतर सकेंगे। आंकड़ों के मुताबिक जनपद में 610 से अधिक पंजीकृत विद्यालय वाहन संचालित हैं। बड़ी संख्या में ऐसे वाहन भी हैं जो बिना पंजीकरण या नियमों का पालन किए बिना बच्चों को ढो रहे हैं। विभाग का मानना है कि इन्हीं अनियमितताओं के कारण हादसों का खतरा बढ़ जाता है।
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वर्जन...........

जिले में संचालित सभी स्कूली वाहनों की सूची तैयार की गई हैं। इनमें फिटनेस व परमिट फेल 86 वाहनों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। जबकि 56 का पंजीयन निलंबित किया गया है। साथ ही संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। बिना नियम का पालन किए कोई भी वाहन नहीं चलेगा। सत्र शुरू होने से पहले विद्यालय वाहनों का फिटनेस पूरा करना अनिवार्य है। - सोमलता यादव, एआरटीओ (प्रवर्तन)
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ये है तैयारी

- सभी विद्यालयों से वाहनों की सूची तलब की जाएगी।
- वाहनों पर अनिवार्य रूप से स्कूल बस अंकित होना।

- जीपीएस और फर्स्ट एच बॉक्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
- चालक और परिचालक का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा।

- ओवरलोडिंग और तय रूट से बाहर संचालन पर सख्त कार्रवाई होगी।
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