कन्नौज। निजी नलकूप पर बकाया बिल को जमा कराने के लिए बिजली विभाग ने किसान आसान किस्त योेजना की शुरुआत की है। योजना में ब्याज में 100 फीसदी की छूट के साथ बकाया बिल छह आसान किस्तों में जमा किया जाएगा।
किसान आसान किस्त योजना के तहत 31 जनवरी 2020 तक के बकाया बिल पर लगे ब्याज में 100 फीसदी की छूट मिलेगी। निजी नलकूप स्वामी को सबसे पहले जिला कार्यालय में बिल का पांच फीसदी धनराशि या 1500 रुपये जमा कर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद बिल सही करके छह आसान किस्त बनेगी। यदि किसी कारण से एक माह न तो किस्त जमा की गई न ही बिल तो दूसरे माह दोनों को एक साथ जमा करना होगा। यदि दो माह से अधिक समय तक समय से बिल व किस्त दोनों जमा नहीं किया जाता है तो बिल पर लगे ब्याज की माफी का लाभ नहीं दिया जाएगा। एक्सईएन शादाब अहमद ने बताया कि योजना के तहत उन उपभोक्ताओं को भी इस का लाभ दिया जाएगा जिनको धारा पांच का नोटिस दिया जा चुका है। वह भी योजना का लाभ ले सकते है। इसी तरह न्यायालय में जिन उपभोक्ताओं का बाद दायर है वह भी योजना का लाभ ले सकते है पर उनको एक शपथ पत्र देना होगा।