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किशोरी से दुष्कर्म में सात साल की सजा

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कन्नौज। खेतों की ओर गई किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को सात साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटने के आदेश भी दिया है।
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सौरिख थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी चार अक्तूबर 2017 को खेतों की ओर गई थी। इस दौरान सिकंदरपुर निवासी धर्मेंद्र नाथ ने किशोरी को अकेला देखकर उसे दबोच लिया। मुंह में कपड़ा ठूंस कर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने थाने में धर्मेंद्र नाथ के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर धर्मेंद्र नाथ को सात साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया। शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि आर्थिक जुर्माना न भरने पर धर्मेंद्र नाथ को छह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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