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Kannauj News: 21 अवैध स्वीमिंग पूलों को प्रशासन ने कराया बंद

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कन्नौज। जनपद में संचालित अवैध स्वीमिंग पूल व तरणताल का अभियान चलाकर भौतिक सत्यापन एसडीएम के माध्यम से कराया गया। इसकी जांच रिपोर्ट आ चुकी है। प्रशासन की ओर से कार्रवाई करते हुए गुरुवार तक 21 अवैध स्वीमिंग पूलों को बंद कराया गया है।
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एसडीएम सदर के निरीक्षण में मौसमपुर मौरारा, गुखरू स्थित शिवगंगा गेस्ट हाउस, सारोतोप, उमरायपुर्वा, गागेमऊ, बैसापुर पट्टी, बैसावारी कुल छह अवैध स्वीमिंग पूल संचालित पाए गए। इसी प्रकार तहसील छिबरामऊ क्षेत्र में कपूरपुर, छिबरामऊ देहात, खल्लारूपमंगदपुर, अल्हादादपुर, पुखरावां, विशुनपुर हासिलपुर, सौरिख देहात, आजाद नगर समधन, लखइयामऊ रोड समधन सहित नौ अवैध स्वीमिंग पूल संचालित मिले। वहीं, तहसील तिर्वा क्षेत्र में अपना वाटर पार्क चंदियापुर, जीनी वाटर पार्क चंदियापुर, ब्लू स्काई स्वीमिंग पूल बरूआहार, द्वारिका वाटर पार्क दौलीखाती, स्वीमिंग पूल मछरेटा, बृज वाटर पार्क मलिहापुर सहित छह अवैध स्वीमिंग पूल संचालित पाए गए। सभी 21 अवैध स्वीमिंग पूलों को बंद करा दिया गया है।
आवश्यक दिशा निर्देश


स्वीमिंग पूल या तरणताल के संचालन के लिए 15 हजार रुपये जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति के खाते में जमा करने होते हैं। अनुभवी प्रशिक्षक की देखरेख में संचालन होना चाहिए। इसकी अनुमति जिला क्रीड़ा अधिकारी द्वारा दी जाती है। पानी को साफ रखने के लिए फिल्टर प्लांट, अन्य संसाधन तथा आवश्यक केमिकल का प्रयोग किया जाना जरूरी होता है। इसके अलावा कृत्रिम सांस लेने का उपकरण, विवरण बोर्ड पर नजदीकी अस्पताल एवं डाक्टर का मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए।
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यह सुरक्षा उपकरण होना जरूरी

स्वीमिंग पूलों में सुरक्षा उपकरण हेतु लाइव जैकेट, रेस्क्यू टूयूब, रेस्क्यूपोल, प्राथमिक उपचार किट का होना अनिवार्य है। महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग-अलग कपड़े बदलने की व्यवस्था हो। गहराई चिह्न स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। बच्चों और युवाओं के लिए अलग-अलग व्यवस्था होनी चाहिए। मानक के अनुरूप सीसीटीवी कैमरे होना चाहिए।
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