कन्नौज। सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने 20 साल कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आधी रकम पीड़ित पक्ष को दी जाएगी। जुर्माना न दे पाने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास होगा।
अपर शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि मामला छिबरामऊ तहसील के गांव का है। यहां की एक बच्ची को टॉफी देने के बहाने गुड्डू पुत्र रामभरोसे ने ले जाकर दुष्कर्म किया गया था। रक्तस्राव के चलते उसकी हालत बिगड़ गई थी।