झांसी। ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। जिले के 7,298 जनप्रतिनिधियों को इसका लाभ मिलेगा। ग्राम पंचायत सदस्यों को इसमें पहली बार शामिल किया गया है। उन्हें सौ रुपये प्रति बैठक मानदेय मिलेगा।
ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय वृद्धि संबंधी शासनादेश अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने जारी कर दिया है। शासन ने जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों में तय अनुपात के आधार पर पैसा वितरित करने का फैसला किया है। इसी तरह पद पर रहते हुए मृत्यु होने पर पंचायत पदाधिकारियों के परिजनों की सहायता के लिए पंचायत कल्याण कोष की स्थापना की व्यवस्था भी कर दी गई है। साथ ही 50 करोड़ रुपये का पंचायत कल्याण कोष भी राज्य वित्त आयोग से बनाया जाना है। प्रधानों, ब्लाक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों की पद पर रहते हुए मृत्यु होने पर आश्रितों को 10 लाख रुपये और जिला पंचायत सदस्यों के आश्रितों को 5 लाख रुपये देने का प्रस्ताव है।
जिले में 6,170 ग्राम पंचायत सदस्य, 596 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 24 जिला पंचायत सदस्य, 496 ग्राम प्रधान, आठ ब्लॉक प्रमुख और एक जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कुल 7,298 सदस्य हैं, जिन्हें बैठकों में मिलने वाले मानदेय का लाभ दिया जाएगा।
इतना बढ़ाया गया मानदेय
पंचायत प्रतिनिधि वर्तमान बढ़ा मानदेय (रुपये में)
ग्राम प्रधान 3500 5000
ब्लाक प्रमुख 9800 11300
अध्यक्ष जिला पंचायत 14000 15500
सदस्य जिला पंचायत 1000 1500 प्रति बैठक (साल में अधिकतम छह बैठक)
सदस्य क्षेत्र पंचायत 500 1000 प्रति बैठक (साल में अधिकतम छह बैठक)
सदस्य ग्राम पंचायत - 100 प्रति बैठक (साल में 12 बैठक)
ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। इसका शासनादेश भी जारी कर दिया है। मानदेय प्रत्येक बैठक के हिसाब से बढ़ाया गया है।
- जगदीश राम गौतम
जिला पंचायत राज अधिकारी