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पेंशन अदालत में गैर हाजिर रहने पर आईटीआई के प्रधानाचार्य का वेतन रोका

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झांसी। सोमवार को मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त डॉ. अजय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में मंडलीय पेंशन अदालत आयोजित की गई। जिसमें कुल दस वादों की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान छह प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष चार मामलों के निस्तरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर आईटीआई के प्रधानाचार्य व लोेक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का वेतन रोकने का निर्देश दिया।
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पेंशन अदालत में सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन संबंधी सुनवाई करते हुए लोक निर्माण से संबंधित प्रकरण में वादी के रूप में पेंशनर तो उपस्थित हुए लेकिन पीडब्लूडी के अधिशासी अभियंता के अनुपस्थित रहने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए वादी के आवागमन में खर्च हुए चार सौ रुपये अधिशासी अभियंता के वेतन से काटकर वादी को देने के निर्देश दिए। वहीं सुनवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य के अनुपस्थित रहने पर वेतन रोकने के निर्देश दिए। इस मौके पर अपर आयुक्त प्रशासन सर्वेश कुमार दीक्षित, अपर जिलाधिकारी राम अक्ष्यवर चौहान, संयुक्त निदेशक रामपाल, सहायक लेखाधिकारी कैलाश कुमार आदि मौजूद रहे।
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