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जांच में मिला माडिफाइड साइलेंसर तो देना होगा 15 हजार जुर्माना

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झांसी। दोपहिया वाहनों में लगवाए जा रहे मॉडिफाइड साइलेंसर को लेकर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। 15 हजार जुर्माना वसूलने के साथ ही पंजीकरण निलंबित किया जाएगा। उसके छह माह बाद पंजीकरण को निरस्त किया जाएगा।
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दो पहिया वाहनों खासकर बुलेट में युवक मॉडिफाइड साइलेंसर लगवा रहे हैं। इससे ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसकी गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए परिवहन विभाग ने कार्रवाई में सख्ती बरती है। अब चेकिंग के दौरान ऐसे वाहन पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। पंजीकरण तो निरस्त होगा ही साइलेंसर की बिक्री या फिटिंग करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
मानक के अनुरूप साइलेंसर निकलवाकर मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाना मोटर नियमावली का उल्लंघन है। पहली बार पकड़े जाने पर 15 हजार रुपये जुर्माना वसूलने के साथ ही पंजीकरण निलंबन व छह माह बाद पंजीकरण निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। माडिफाइड साइलेंसर बेचने वाले दुकानदारों और वाहनों में लगाने वाले मैकेनिकों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
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- सत्येंद्र कुमार, एआरटीओ झांसी।
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