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एक पेड़ को काटने पर लगाने होगें दस पौधे

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एक पेड़ काटने पर लगाने होंगे दस पौधे
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झांसी। पेड़ों को काटने के लिए सरकार द्वारा जारी किए नए फरमान के अनुसार किसी व्यक्ति को एक पेड़ काटने की अनुमति को तब प्रदान किया जाएगा जब वह एक पेड़ के बदले 10 पौधों को लगाने का शपथपत्र पेश करेगा। पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति की होगी। यह नियम सिर्फ 29 प्रजातियों के पेड़ों पर ही लागू किया गया है। बाकी के लिए अनुमति लेने की कोई आवश्यक्ता नहीं है।
पहले एक पेड़ को काटने के लिए दो पेड़ों को लगाने का नियम था। लेकिन सरकार द्वारा नियमों में बदलाव करते हुए एक पेड़ को काटने के लिए दस पौधों को लगाने का नियम तय किया गया है। लोगों को आम, नीम, साल, महुआ, बीजासाल, पीपल, बरगद, गूलर, पाकड़, अर्जुन, पलाश, बेल, चिरौंजी, कंधा, जामुन, असना, कुसुम, रीठा, भिलावा, तून, सलई, हल्दू, बाकली, धौ, खैर, शीशम व सागौन सहित 29 किस्म के पेड़ों को काटने के लिए वन विभाग से अनुमति लेगी होगी।
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पेड़ को काटनेे की अनुमति के लिए वन विभाग में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद एक हजार रुपये पेड़ के हिसाब से वन विभाग में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) को जमा करना होगा। विभाग द्वारा जांच कर अनुमति को प्रदान किया जाएगा।
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जिला वनाधिकारी वीके मिश्रा ने बताया कि पहले एक पेड़ को काटने के लिए दो पौधे लगाने का नियम था। लेकिन अब दस पेड़ों को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम सिर्फ 29 प्रजातियों के पेड़ों को काटने पर ही लागू है।
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