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दुष्कर्मी को 10 साल की जेल

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झांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम सहित बलात्कार) नितेंद्र कुमार की अदालत ने किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। वारदात एरच थाना इलाके में दो साल पहले घटित हुई थी।
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विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि जालौन निवासी एक व्यक्ति ने मऊरानीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसकी पत्नी व 17 वर्षीय बेटी एक अप्रैल 2018 को एरच थाने के ग्राम डिकोली में मेला देखने गईं हुईं थीं। इसी दरम्यान पुत्री गायब हो गई। शक के आधार पर पिता ने एक युवक संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन, 15 दिन बाद पुत्री के बरामद होने पर उसने बताया कि उसे संजय नहीं, बल्कि जालौन के घुराट कोटरा निवासी सुडकू उर्फ महेश कुशवाहा अगवा कर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। जबकि, एक अन्य धारा में पांच साल की सजा सुनाई। इसके अलावा 13 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी नरेंद्र कुमार खरे ने भी की।
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