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नहीं थी आरटीपीसीआर रिपोर्ट, जेल गेट से लौटाए गए मुलाकाती

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कोरोना संक्रमण के चलते जिला कारागार के बंदियों से मुलाकात पर लंबे समय से लगी रोक हटाने की सूचना पर सोमवार को बंदियों से मुलाकात के लिए पहुंचे अधिकांश परिजनों को इसलिए मायूस लौटना पड़ा क्योंकि उनके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं थी।
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जिला कारागार में निरुद्घ बंदियों से परिजनों के मिलने के लिए सरकार ने गाइड लाइन जारी किया है। जिसमें बंदियों को सप्ताह में एक दिन अपने दो परिजनों से मिलने की छूट दी गई है । उनसे मिलने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास मिलने से 72 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट होना जरूरी है। सोशल डिस्टेंस रखना आवश्यक है। मुलाकातियों के आते समय उनकी थर्मल स्क्रीनिंग व सैनिटाइजेशन और फेस मास्क लगाना आवश्यक है। वहीं बंदियों को भी कारागार की अपनी बैरक में जाने से पूर्व सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है। सोमवार को वाराणसी से आए सोहनलाल ने बताया कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट न होने के कारण उन्हें जेल में बंद परिवार के सदस्य से मुलाकात नहीं करने दिया गया। इस संबंध में जेल अधीक्षक एसके पांडजेय का कहना है कि शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार ही लोग परिजन बंदियों से मुलाकात कर सकेंगे।
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