जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ने बदलापुर थाना क्षेत्र के खजुरन गांव में करीब छह साल पहले विवाहिता चंद्रावती की हत्या करने के आरोपी सास इनराजी देवी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
सिकरारा थाना क्षेत्र के भागीरथपुर निवासी मृतका के भाई एकराम पाठक ने मुकदमा बदलापुर थाना में दर्ज कराया था। जिसके मुताबिक बहन चंद्रावती की शादी वर्ष 2020 में रंगी लाल चौबे निवासी खजूरन बदलापुर के साथ हुई थी। सास इनराजी बहन पर चरित्रहीनता का आरोप लगाकर अक्सर गाली गलौज व झगड़ा करती थी। इसी बात को लेकर 9 मार्च 2016 को आरोपी सास ने बहन के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया। गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां दौरान उपचार चंद्रावती की मौत हो गई। मौत से पहले चंद्रावती ने मजिस्ट्रेट के सामने सास के खिलाफ अपना बयान दर्ज करा दिया था। पुलिस ने विवेचना कर के आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से पैरवी शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल ने किया। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सूबेदार सिंह की कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाया।