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Jaunpur News: मस्जिद को अटाला माता मंदिर बताने का वाद दाखिल, 22 मई को होगी सुनवाई

Sun, 19 May 2024 02:58 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर।

सार

जौनपुर जिले में एक मस्जिद को मंदिर बताने का मामला अदालत में आया है। आगरा के अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और प्रबंधन कमेटी अटाला मस्जिद के खिलाफ दावा पेश किया। उनकी ओर से दाखिल रिपोर्ट में अटाला मस्जिद की दीवारों पर बने चित्र में त्रिशूल, फूल आदि की मौजूदगी की बात कही गई है।
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मस्जिद को अटाला माता मंदिर बताने का मामला - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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प्रभारी सिविल जज सीनियर डिवीजन किरन मिश्रा की अदालत ने अटाला मस्जिद को अटाला मंदिर बताने के मामले में वाद दर्ज कर लिया है। अदालत 22 मई को वाद के क्षेत्राधिकार और पोषणीयता के बिंदु पर सुनवाई करेगी।

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आगरा के अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और प्रबंधन कमेटी अटाला मस्जिद के खिलाफ दावा पेश किया है। अदालत ने दावे को बतौर प्रकीर्णवाद दर्ज किया और क्षेत्राधिकार सहित पोषणीयता पर सुनवाई की तिथि तय कर दी।

अटाला मस्जिद के प्रकरण में जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सतीश पांडेय ने वक्तव्य दिया कि मुगल शासकों ने सनातन धर्म को समाप्त करने के उद्देश्य से हिंदू मंदिरों को तोड़ा और मंदिर को ही मस्जिद का रूप दे दिया। अटाला माता मंदिर को भी तोड़ा गया और अटाला मस्जिद नाम दिया गया। मंदिर के अवशेष, आकृति आज भी वहां पर मौजूद हैं।
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सिविल वाद से हिंदू पक्ष उत्साहित है। वहीं, आगरा के अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह के मुत्ताबिक अटाला मस्जिद मूल रूप से अटाला माता मंदिर है। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार, अटाला माता मंदिर का निर्माण कन्नौज के राजा जयचंद्र राठौर ने कराया था। 

भवन पर त्रिशूल, गुड़हल के फूल आदि मिले हैं। कलश की आकृति बनी है। अटाला मस्जिद ही अटाला माता मंदिर का मूल भवन है, जो कि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन एक संरक्षित स्मारक है।

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