फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

्रधान का निवार्चन अवैध घोषित किया गया

विज्ञापन
विज्ञापन
उरई। पंचायत चुनाव के दौरान गलत शपथ पत्र लगाना रूरा सिरसा के प्रधान को महंगा पड़ गया है। कोर्ट के आदेश के बाद उप जिलाधिकारी सालिकराम ने प्रधान के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया है। उप जिलाधिकारी की इस कार्रवाई से गांव में एक बार फिर उप चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। उपजिलाधिकारी ने कार्रवाई की पुष्टि की है।
विज्ञापन

बता दें कि विकास खंड नदींगांव की ग्राम पंचायत रूरा सिरसा में हाल ही में पंचायत चुनाव के दौरान प्रधान पद पर लायक सिंह ने भारी मतों में जीत दर्ज की है। जीत के बाद प्रधान के कुछ विरोधियों ने हाईकोट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि प्रधान ने निर्वाचन के दौरान फर्जी शपथ पत्र लगाया है। आरोप है कि प्रधान को 14 अगस्त वर्ष 2003 को
दहेज हत्या में अजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। चुनाव के दौरान प्रधान जमानत पर था। इसके बाद भी उसने शपथ पत्र लगाया कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई मामला दर्ज नहीं है। आरोपों को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने माधौगढ़ उप जिलाधिकारी को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जांच के दौरान आरोप सही पाए गए और माधौगढ़ उपजिलाधिकारी ने प्रधान लायक सिंह के निर्वाचन को अवैध घोषित करते हुए ग्रामी पंचायत की सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। उपजिलाधिकारी सालिकराम की इस कार्रवाई से ग्राम पंचायत में एक बार फिर उप चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। उपजिलाधिकारी सालिकराम ने बताया कि जांच के दौरान आरोप सही पाए गए, जिसके बाद कार्रवाई की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें