उरई। नौ माह पहले घर में घुसकर महिला के साथ छेड़खानी करने वाले को कोर्ट ने शुक्रवार को दो साल की सजा सुनाई। दोषी पर आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटने पड़ेगी।
कदौरा थाना क्षेत्र के भेड़ी खुर्द निवासी एक महिला ने थाना पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 23 अक्तूबर 2024 को वह घर पर खाना खाकर बैठी थी। मुन्ना विश्वकर्मा उसके घर में घुस आया और उसके साथ गाली-गलौज करने लगा। मना करने पर युवक ने उसके साथ छेड़खानी की। पुलिस ने छेड़खानी, एससीएसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसकी विवेचना सीओ कालपी वीरेंद्र श्रीवास्तव ने की थी। आरोपी ने कोर्ट में समर्पण कर दिया था।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर अपर जिला जज सुरेश कुमार गुप्ता ने दोषी को सजा सुनाई। (संवाद)