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Jalaun News: गैंगस्टर में युवक को तीन साल की सजा

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उरई। नौ साल पुराने गैंगस्टर के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह सजा काटनी पड़ेगी।
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शहर कोतवाली के तत्कालीन उप निरीक्षक संतोष कुमार कोतवाली क्षेत्र के धमनी गांव निवासी सुरेश राजपूत के खिलाफ 24 अप्रैल 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि इसके खिलाफ चोरी, मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। यह समाज में गुंडागर्दी से धन अर्जित कर भय का माहौल पैदा करता है। विवेचना उप निरीक्षक हरद्वारी लाल वर्मा ने कर 20 फरवरी 2025 को आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट में चले ट्रायल के बाद शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को बहस, गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर अपर जिला जज गैंगस्टर कोर्ट भारतेंदु सिंह ने सुरेश राजपूत को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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